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महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों को जेआरडीए ने झरिया विहार कॉलोनी की किशोरियों एवं महिलाओं को कराया अवगत

मिरर मीडिया : झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार (जेआरडीए) ने झरिया विहार कॉलोनी बेलगड़िया में पुलिस-पब्लिक इंटरफेस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें झरिया विहार कॉलोनी की किशोरियों एवं महिलाओं को महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों से अवगत कराया गया।

इस अवसर पर महिला थाना की प्रभारी कुमारी विशाखा ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के बारे में बताया। साथ ही समझाया कि जरूरत के समय पुलिस तक कैसे पहुंचा जा सकता है।

उन्होंने आईपीसी की धारा 498, 498 ए और 509 को उदाहरणों के साथ बताया। साथ ही इंटरनेट पर यौन शोषण, हिंसा, एसिड हमले, दुष्कर्म और किशोरियों के लिए कम उम्र में शादी, दहेज, तलाक के मामले और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों पर चर्चा की। कार्यक्रम में 200 से अधिक महिलाओं एवं किशोरियों ने भाग लिया।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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