डिजिटल डेस्क । धनबाद : Lok Sabha Election 2024 को मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने सभी थाना प्रभारियों को 4 अप्रैल 2024 तक उनके क्षेत्र के लाइसेंसी आर्म्स धारकों के आर्म्स का सत्यापन कर, उसकी रिसीविंग देकर, आर्म्स को थाना में जमा लेने का निर्देश दिया है।
Election 2024: लाइसेंसी आर्म्स धारकों को आर्म्स का सत्यापन करने का निर्देश
साथ ही वैसे आर्म्स लाइसेंस धारी जो अन्य जिला एवं राज्य से निर्गत आर्म्स लाइसेंस पर शस्त्र धारण कर रहे हैं तथा धनबाद जिला में निवास करते हैं, उनको भी निर्देश दिया है कि वे 4 अप्रैल 2024 तक अपने-अपने लाइसेंसी आर्म्स का स्थानीय थाना में सत्यापन कराकर जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
आर्म्स नहीं जमा करने पर 1959 एवं 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी
4 अप्रैल 2024 तक लाइसेंसी आर्म्स को स्थानीय थाना में जाम नहीं किए जाने की स्थिति में शस्त्र अधिनियम 1959 एवं 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। साथ ही अन्य जिला एवं राज्य से निर्गत आर्म्स लाइसेंस को रद्द करने के लिए उनके अनुज्ञापन पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जाएगा।
सुरक्षा के दृष्टिकोण के कारण बैंक, बीसीसीएल एवं अन्य संस्था आर्म्स को थाना में जमा किए जाने से विमुक्त रहेंगे
उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी बैंक, सीएमआरआई, सीएमआईएफआर, बीसीसीएल, टिस्को जामाडोबा एवं अन्य संस्था सुरक्षा के दृष्टिकोण से आर्म्स को थाना में जमा किए जाने से विमुक्त रहेंगे।
चुनाओ के बाद शस्त्रों को विमुक्त करते हुए उपलब्ध करा दिया जायेगा
वहीं LokSabha Election 2024 के समाप्ति के बाद संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों को विमुक्त करते हुए उन्हें उपलब्ध करा दिया जायेगा।
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