अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगा कफ सिरप, स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला

Neelam
By Neelam
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अक्सर हम खांसी होने पर बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा की दुकान से जाकर कोई भी सिरप खरीद कर उसका सेवन कर लेते थे। लेकिन, अब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी कफ सिरप नहीं खरीद पाएंगे।  केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है।

सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य

अब कफ सिरप समेत विभिन्न औषधीय सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य होगी। केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स यानी औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इसके तहत सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है।

वितरकों और विक्रेताओं को सख्त चेतावनी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि अब ड्रग्स रूल्स 1945 के शेड्यूल K से सिरप को हटा दिया गया है। ड्रग्स रूल्स 1945 के शेड्यूल K के तहत कुछ दवाओं को बिना डॉक्टर की पर्ची के छूट मिली हुई है। अब नए संशोधन के तहत सरकार ने सिरप शब्द को हटा दिया है। इसके साथ सिरप कैटेगरी को मिली सभी रेगुलेटरी छूट खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी दवाइयों के वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वे नए नियमों का कड़ाई से पालन करें। किसी भी प्रकार की अनदेखी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्या है फैसले की वजह?

केंद्र सरकार ने कफ सिरप की बिक्री को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। इस फैसले के पीछे न केवल दवाओं के दुरुपयोग की चिंता है, बल्कि पिछले कुछ सालों में सामने आए उन मामलों का भी असर माना जा रहा है। कफ सिरप को लेकर मध्य प्रदेश से लेक कई राज्यों में हाहाकार मचा था। कफ सिरप के चलते कई लोगों की मौत भी हुई थी। इन घटनाओं ने कई सवाल खड़े किए थे।

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