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झारखंड में अब खुलेआम नही बिकेगा मांस, HC ने जारी किया फरमान,इन नियमों का करना होगा पालन

डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: झारखंड में अब खुलेआम नही बिकेगा मांस: झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के अंदर खुलेआम मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में मीट दुकानों पर मांस का प्रदर्शन करने पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रांची सहित सभी जिलों के उपायुक्त तथा एसपी को दुकानों पर जानवरों के मांस का प्रदर्शन करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

झारखंड उच्च न्यायालय

HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

मामले पर सुनवाई करते हुए HC ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से जवाब भी मांगा है। अदालत ने नगर निगम से पूछा है कि मांस बिक्री को लेकर बनी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी।

गाइडलाइन के उल्लंघन के बाद हुई कार्यवाही

मामले में प्रार्थी श्यामानंद पांडेय की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। जिनसे कहा गया है कि दुकानों में मांस बेचने को लेकर गाइडलाइन बनाई गई है।नियमानुसार किसी भी जानवर का मांस खुले में नहीं बेचा जाना है। इसके लिए दुकान पर काला शीशा लगाना है, ताकि किसी व्यक्ति को मांस नहीं दिखे। बावजूद इसके रांची में उक्त नियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।

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