बिहार के सासाराम में प्रेमिका की हत्या के मामले में कोर्ट ने प्रेमी सोनू कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला फरवरी 2025 का है, जब सोनू कुमार अपनी मंगेतर को कुंभ स्नान कराने के बहाने बाइक से गुमला से प्रयागराज ले जाने के लिए निकला था।
शादी तय होने के बाद की हत्या
झारखंड के गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र निवासी सोनू कुमार का उसी गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था। इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई। दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी तय कर दी गई थी और जुलाई 2025 में शादी प्रस्तावित थी। इसी बीच सोनू अपनी मंगेतर को कुंभ स्नान कराने के बहाने बाइक से प्रयागराज के लिए लेकर निकला।
सरसों के खेत में छिपाया शव
प्रयागराज पहुंचने से पहले सोनू युवती को रोहतास जिले के सासाराम स्थित धौदाढ़ थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में ले गया। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, वहां धारदार हथियार से युवती की हत्या करने के बाद शव को सरसों के खेत में छिपा दिया गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
जांच में यह भी सामने आया कि हत्या में इस्तेमाल हथियार और युवती के कपड़ों को आरोपी ने कैमूर जिले के कुदरा इलाके में एक नदी में फेंक दिया था।
पांच दिन बाद मिला था शव
युवती के घर से निकलने के करीब पांच दिन बाद उसका शव धौदाढ़ थाना क्षेत्र से बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सोनू कुमार के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए और हत्या से जुड़े साक्ष्य अदालत के सामने पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने सोनू कुमार को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

