जमशेदपुर : सदर अस्पताल खासमहल स्थित ANMTC प्रशिक्षण केंद्र में पीसीपी&डीटी अधिनियम से संबंधित टॉक शो व कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्याशाला में 49 एएनएम शामिल हुईं जिन्हें पीसीपी&डीटी अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या रोकने को लेकर कानून पर चर्चा की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकने और लिंगानुपात में सुधार के साथ-साथ धाराओं की विस्तृत जानकारियों के लिए किया गया।

कार्यशाला में बताया गया कि इस अधिनियम में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध है। प्रसव पूर्व निदान तकनीक (प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक)‘पीएनडीटी’ एक्ट के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में कराने वाले जोड़े या करने वाले डाक्टर, लैब कर्मी अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी केन्द्रों को सजा तथा आर्थिक दण्ड की सजा का प्रावधान किया गया है। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ. जुझार मांझी, एसीएमओ डॉ. साहिर पाल, डॉ. बाखला, जिला समन्वयक पी.सी.पी&डी.टी पीयूष आदि उपस्थित थे।