मिरर मीडिया : जिले के निजी विद्यालयों में चल रहें स्कूल बस एवं वैन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। नियम के अनुसार स्कूल वैन मे प्राइवेट नंबर नहीं होनी चाहिए, वैन के चारों तरफ जाली रहने चाहिए ताकि बच्चे सुरक्षित रह सकें।
साथ ही फायर सेफ्टी की सुविधा भी स्कूल बस या वैन में रहना अनिवार्य है वहीं एक सह चालक की भी जरूरत है कई वैन में सीटिंग क्षमता से अधिक बच्चे बैठाने की भी शिकायतें मिल रही है।इसको लेकर अब परिवहन विभाग सजग हो गई है और सभी पर करवाई करने के मूड में है।
पूरे मामले पर जानकारी साझा करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अक्सर ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि स्कूल वैन संचालक नियम विरुद्ध चला रहे हैं सभी स्कूलों को भी इस संबंध में नोटिस जारी किए जा रहे हैं साथ ही विशेष अभियान चलाकर सभी स्कूल बस और वैन की जांच की जाएगी नियमों के अनदेखी करने वाले चालक एवं स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि निजी स्कूलों में प्राइवेट वैन संचालक के कंधे बच्चों को स्कूल पहुंचाने और घर वापस ले जाने की जिम्मेवारी होती है ऐसे में कई वैन संचालक नियमों की अनदेखी करते हैं कहीं सीटिंग क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठना तो कहीं पुरानी खटारा गाड़ियों का प्रयोग करना साथ ही परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह अनदेखी करते हैं ऐसे में अभिभावक के साथ साथ स्कूल प्रबन्धन को भी सजग होकर आवाज उठाने की जरूरत है ताकि वैन संचालकों की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके।
अब जिस तरह से जिला परिवहन पदाधिकारी ने संज्ञान लिया है ऐसे में अब यह देखना होगा कि कितनी जल्दी वैन संचालकों की मनमानी पर अंकुश लग पाता है और किस प्रकार की कार्रवाई हो पाती है।