चुनावी बॉउंड मामले में SBI को सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) का बड़ा झटका, कल शाम तक सौंपे सारा डाटा

KK Sagar
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प्रतीकात्मक फोटो

चुनावी बॉउंड मामले में 12 मार्च शाम 5 बजे तक SBI, ECI को डाटा सौंपने के आदेश

चुनावी बॉउंड मामले में SBI की समय बढ़ाने की अर्जी को ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने बड़ी फटकार लगाई है और कहा की हमें कोर्ट की अवमानना के लिए कार्रवाई करने पर मजबूर ना करें।

Highlights

चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

SBI की समय बढ़ाने की अर्जी को ख़ारिज

पिछले 26 दिनों में SBI के तरफ से क्या कदम उठाए

भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने SBI की समय बढ़ाने की अर्जी को ख़ारिज कर दी है और SBI को कल शाम तक का वक़्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SBI कल तक ये सारे आंकड़े चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए।

बता दें की इस बाबत भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। बता दें कि चुनावी बॉन्ड मामले में SBI ने 30 जून तक का समय सुप्रीम कोर्ट (supreme court) से मांगा था पर कोर्ट ने कहा कि जो याचिका दाखिल की गई है वो असिस्टेंट जनरल पद के एक अधिकारी ने फ़ाइल की है जिसमें कुछ नहीं बताया गए है कि पिछले 26 दिनों में SBI के तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया गया है की हम अभी अवमानना का केस नहीं चला रहे है और हमें मजबूर ना करें। अगर कोर्ट की अवमानना होती है तो कोर्ट SBI पर एक्शन लेगा।

सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने SBI को कल तक का समय दिया है और कहा है कि बॉन्ड की जानकारी साझा करें। यानी 12 मार्च शाम 5 बजे तक SBI, ECI को डाटा सौंप दे। उसके बाद चुनाव आयोग 15 तारीख की शाम तक ये सारा डाटा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

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