धनबाद में गैस सिलेंडरों के अवैध और क्षमता से अधिक भंडारण की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम ने प्राईम गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया। अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे के नेतृत्व में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद नगर निगम के पदाधिकारी और प्रभारी अग्निशाम पदाधिकारी ने धैया रोड स्थित बुकिंग कार्यालय और भेलाटांड़ स्थित मुख्य गैस गोदाम की जांच की।
जांच के दौरान धैया रोड स्थित बुकिंग कार्यालय में नियमों की अनदेखी करते हुए 12 घरेलू गैस सिलेंडर और 6 छोटे गैस सिलेंडर अनाधिकृत रूप से स्टॉक किए मिले। वहीं, भेलाटांड़ स्थित गैस गोदाम की निर्धारित और अनुज्ञप्त भंडारण क्षमता 8,000 किलोग्राम है, जबकि भौतिक सत्यापन में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों में कुल 12,758.88 किलोग्राम गैस पाई गई। यानी निर्धारित क्षमता से 4,758.88 किलोग्राम अधिक गैस का भंडारण मिला।
स्टॉक की जांच में भी रिकॉर्ड और मौके पर मौजूद गैस की मात्रा में अंतर सामने आया। एजेंसी के स्टॉक रजिस्टर में कुल 11,379.04 किलोग्राम गैस दर्ज थी, जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान 12,758.88 किलोग्राम गैस मौजूद मिली। वहीं, इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील गैस के भंडारण के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ 10 किलोग्राम का डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर और 4 बाल्टी बालू मिली। जांच के दौरान एजेंसी संचालक और प्रबंधन अग्निशमन विभाग से जारी अनिवार्य फायर एनओसी भी प्रस्तुत नहीं कर सके।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि निरीक्षण में सार्वजनिक सुरक्षा की अनदेखी, क्षमता से अधिक भंडारण और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। इन अनियमितताओं को लेकर प्राईम गैस एजेंसी के संचालक के विरुद्ध विधि सम्मत सुसंगत धाराओं के तहत कठोर दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि जिले की अन्य गैस एजेंसियों का भी जिला प्रशासन की ओर से औचक निरीक्षण किया जाएगा। जांच के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध विधि सम्मत सुसंगत धाराओं के तहत कठोर दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

