पटना के मशहूर शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट के जिला जज ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खान सर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश सुनाया। इस आदेश के बाद खान सर को तत्काल गिरफ्तारी का खतरा नहीं रहेगा।
कोर्ट ने मांगी केस डायरी
खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी। फिलहाल कोर्ट ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि पुलिस अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। वकील ने कहा कि अदालत ने केस डायरी और अन्य जरूरी दस्तावेज तलब किए हैं। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगीछ
खान सर पर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में FIR
सोमवार को खान सर की ओर से पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने कोर्ट में यह अर्जी लगाई थी। गौरतलब है कि खान सर पर हत्या के प्रयास और हथियारों के अवैध इस्तेमाल जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है।
वायरल वीडियो के आधार पर खान सर पर FIR
खान सर के कोचिंग संस्थान के समीप हुई गोलीबारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसी वीडियो को आधार बनाकर कदमकुआं थाना पुलिस ने फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दो सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया था।
गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी पुलिस
पिछले कई दिनों से पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। वहीं, खान सर की ओर से गिरफ्तारी से बचाव के लिए अग्रिम जमानत की मांग की गई थी। अब मामले की अगली सुनवाई तक खान सर को राहत मिल गई है।

