धनबाद नगर निगम द्वारा नगर क्षेत्र में संचालित विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टलों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत वार्ड संख्या 23 स्थित उत्सव रिसॉर्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निगम ने रिसॉर्ट के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए परिसर को सील कर दिया।
नगर निगम अधिकारियों द्वारा की गई जांच में पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठान झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013 के तहत आवश्यक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त किए बिना ही संचालित किया जा रहा था। निगम ने बताया कि प्रतिष्ठान संचालक को पूर्व में सार्वजनिक सूचना और नोटिस जारी कर आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।
निगम के अनुसार, नियमावली 2013 तथा झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत प्रतिष्ठान का संचालन अनधिकृत पाया गया, जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई।
नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
धनबाद नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नगर क्षेत्र में संचालित सभी विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज, हॉस्टल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित नियमों के अनुरूप आवश्यक अनुज्ञप्ति एवं स्वीकृतियां प्राप्त करना अनिवार्य है।
निगम प्रशासन ने सभी संचालकों से अपील की है कि वे नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज एवं लाइसेंस प्राप्त कर संचालन करें। अन्यथा अनधिकृत रूप से संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
विशेष जांच अभियान जारी
नगर निगम का यह विशेष अभियान शहर में नियमों के अनुरूप व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन को सुनिश्चित करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। निगम अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में अन्य प्रतिष्ठानों की भी जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

