पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में दो जून की रात हुए हंगामे और फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर कोर्ट से राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया।
25 जून को मामले में अगली सुनवाई
शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में हुई अहम सुनवाई के दौरान अदालत ने फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए उनके अंतरिम संरक्षण को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अगली तारीख तक फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी। अब अगली सुनवाई 25 जुलाई तक होगी।
अदालत में केस डायरी सबमिट
इससे पहले पुलिस ने अदालत में केस डायरी को सबमिट कर दिया है। खान सर के अधिवक्ता ने बताया कि मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई, केस डायरी आ गई है। पुलिस ने सबमिट कर दिया है। केस डायरी पीपी साहब को हैंड ओवर किया गया है। वो इसो पढ़ने के बाद वापस 23 जून को करेंगे और 25 जून को फाइनल हेयरिंग फिर होगी।
पूरा विवाद 2 जून का
पूरा विवाद 2 जून का है। कथित रूप से 2 जून को खान सर के कोचिंग संस्तान पर तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले में दोनों पक्षों की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए। बवाल के दौरान खान सर के दोनों गार्डों पर दो-दो राउंड फायरिंग करने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यह कार्रवाई खान सर के निर्देश पर की गई थी। इसके बाद पुलिस ने दर्ज एफआईआर में फैजल खान का नाम भी जोड़ लिया था।
रौशन आनंद के भाई की मौत के बाद बढ़ा विवाद
इसी मामले में आरोपित बनाए गए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई और वे जेल से बाहर आ चुके हैं। मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब रौशन आनंद के भाई की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रौशन आनंद ने सार्वजनिक रूप से इस घटना के लिए फैजल खान पर हत्या का आरोप लगाया।

