धनबाद नगर निगम का बड़ा एक्शन: अस्पतालों से विशाल मेगा मार्ट तक को अंतिम नोटिस, 7 दिन में बकाया भरें, नहीं तो ट्रेड लाइसेंस होगा रद्द

KK Sagar
2 Min Read

धनबाद: धनबाद नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management-SWM) नियम, 2016 एवं झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत एसडब्ल्यूएम (यूजर चार्ज) की बकाया राशि वसूली के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। नगर क्षेत्र के विभिन्न व्यावसायिक एवं संस्थागत प्रतिष्ठानों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।

नगर निगम के अनुसार लंबे समय से यूजर चार्ज का भुगतान नहीं करने वाले कई प्रतिष्ठानों पर लाखों रुपये बकाया हैं। इनमें अस्पताल, शोरूम, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और मॉल शामिल हैं। सूची में एसजेएएस हॉस्पिटल पर ₹2.80 लाख, अविनाश हॉस्पिटल पर ₹1.40 लाख, ट्रैंक्विल नर्सिंग होम पर ₹1.20 लाख, जिम्स हॉस्पिटल पर ₹1 लाख, श्री राम प्लाजा पर ₹40 हजार, हुंडई के तीन शोरूम पर ₹2-2 लाख तथा विशाल मेगा मार्ट पर ₹4 लाख बकाया दर्शाया गया है।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर बकाया यूजर चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा में भुगतान नहीं होने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 184 के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नियमानुसार दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा तथा ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक या लाइसेंस निरस्त करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

नगर निगम ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों से समय पर बकाया राशि जमा करने की अपील करते हुए कहा है कि इससे न केवल कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकेगा, बल्कि शहर में स्वच्छ एवं बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

Share This Article
उत्कृष्ट, निष्पक्ष, पारदर्शिता और ईमानदारी - पत्रकारिता की पहचान है k k sagar....✍️....