हजारीबाग में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी थाना और ओपी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लाउडस्पीकर, DJ और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा।
नियम तोड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई
उल्लंघन करने वाले आयोजकों और संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ DJ, साउंड सिस्टम और अन्य उपकरण बंद कराने, हटाने व जब्त करने की कार्रवाई होगी।
रात में पुलिस रखेगी पैनी नजर
पुलिस को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।
ध्वनि मानकों के पालन की अपील
जिला प्रशासन ने आम लोगों और आयोजकों से निर्धारित ध्वनि मानकों का पालन करने की अपील की है।

