ध्वनि प्रदूषण पर हजारीबाग प्रशासन सख्त, नियम तोड़ा तो FIR और उपकरण जब्त; 2000 के नियम के तहत होगी कार्रवाई

Reena Sharma
1 Min Read

हजारीबाग में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी थाना और ओपी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लाउडस्पीकर, DJ और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा।

नियम तोड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई

उल्लंघन करने वाले आयोजकों और संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ DJ, साउंड सिस्टम और अन्य उपकरण बंद कराने, हटाने व जब्त करने की कार्रवाई होगी।

रात में पुलिस रखेगी पैनी नजर

पुलिस को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।

Advertisement

ध्वनि मानकों के पालन की अपील

जिला प्रशासन ने आम लोगों और आयोजकों से निर्धारित ध्वनि मानकों का पालन करने की अपील की है।

Share This Article