मिरर मीडिया : अभी तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज मामले में पंजाब के कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सज़ा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस केस में सिद्धू को पहले हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन मृतक को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया गया था। पीड़ित के परिवार ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पुराने आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की थी। उस वक्त सिंद्धू को सिर्फ एक हजार जुर्माना देने के बाद बरी कर दिया गया था।