रंगदारी मांगने के मामले में फहीम खान एवं वासेपुर में सरेआम फायरिंग करने के मामले में इकबाल खान को अदालत ने किया बाइज्जत बरी
मिरर मीडिया धनबाद : रंगदारी मांगने के मामले में गैंग्स ऑफ वासेपुर के मुख्य सरगना गैंगस्टर फहीम खान एवं उनके पुत्र वासेपुर में सरेआम फायरिंग करने के मामले में इकबाल खान को अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है।
आपको बता दें कि रंगदारी व फायरिंग के दो विभिन्न मामलों में अदालत ने आज फैसला सुनाया। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार इंदवार की अदालत ने रंगदारी मांगने के मामले में फहीम खान को बाइज्जत बरी कर दिया वही वासेपुर में सरेआम फायरिंग करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने इकबाल खान को बाइज्जत बरी कर दिया है। मामलों में आरोपी फहीम खान व इकबाल खान की ओर से अदालत में अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने दलील पेश करते हुए कहा था कि केवल संदेह के आधार पर किसी के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता अभियोजन दोनों ही मामलों में आरोप को संदेह से परे साबित करने में असफल हुआ है।
हजारीबाग जेल मे बंद फहीम के खिलाफ था रंगदारी का मामला
11 दिसंबर 2013 को बैंक मोड़ के तत्कालीन थाना प्रभारी रमेश कुमार के स्वलिखित बयान पर हजारीबाग जेल मे बंद फहीम के विरूद्ध प्राथमिकी बैंकमोड थाना कांड संख्या 274/13 दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में पुलिस ने आरोप लगाया था कि जेल में बंद फहीम ठेकेदारों एवं कारोबारियों से जेल से रंगदारी की मांग कर रहा था जिस कारण कारोबारियों में दहशत मची हुई थी।
सरेआम फायरिंग का आरोप था इकबाल पर
दर्ज की गई प्राथमिकी के मुताबिक 26 फरवरी 2016 को शाम 7:00 बजे इकबाल खान ने वासेपुर आरा मोड़ के समीप भीड़ भाड़ वाले इलाके में छह राउंड गोली फायर की थी जिससे वहां के स्थानीय लोगों व दुकानदारों में दहशत मच गया था। जिसके बाद तत्कालिन बैंकमोड़ थाना प्रभारी अशोक सिंह के शिकायत पर इकबाल के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।