मिरर मीडिया : धनबाद में BPL कोटा से नामांकन को लेकर झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रांची ने संज्ञान लेते हुए अविलम्ब नामांकन सूची पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने हेतु पत्र जारी किया है।
धनबाद उपायुक्त के नाम जारी पत्र में झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रांची ने इस मामले में निर्देशित किया है कि उपर्युक्त विषय प्रासंगिक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। जिसके तहत धनबाद जिला के BPL कोटा से स्कूलों में बच्चों के नामांकन हेतु तैयार की गई सूची पर तात्कालिक प्रभाव से रोक लगाई जाय।
जबकि आयोग इस मामले में आगामी 12 मई को 12 बजे जन सुनवाई करेंगी। जिसके बाद फिर से सभी तथ्यों की जांच के बाद सूची प्रकाशित किया जाएगा।
बता दें कि सत्र 2023-24 के लिए जिले के कुल 67 पब्लिक स्कूलों को बीपीएल कोटे के तहत कमजोर व अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन निशुल्क किया जाना है। जिले में चयनित निजी स्कूलों के 25 प्रतिशत सीट की संख्या 709 पर 2828 आवेदन प्राप्त किए गए थे। जिनमें से 6 अप्रैल को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के आरटीआई सेल से 670 छात्रों का चयन सूची में नाम जारी किया गया था। जबकि 82 सीटें खाली रह गई थी। वहीं कई तरह के अनियमितता की भी बातें सामने आई थी। जिसके बाद आयोग ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है।
हालांकि इन सबके बीच गौर करने वाली बात यह है कि जिले के सभी निजी स्कूलों में नए सत्र में पढ़ाई शुरू हो गई है। अगर इस प्रकार बीपीएल कोटे के तहत नामांकन में विलंब होता रहा तो इसके तहत नामांकन लेने वाले बच्चों के पढ़ाई पर सीधा असर पड़ेगा। विभाग को इस संबंध में तत्कालीन कार्यवाही कर फैसले लेने की जरूरत है। ताकि सही समय पर बच्चों का स्कूल में दाखिला हो सके।