मिरर मीडिया : ट्रेन की गेट पर खड़े होकर सफर कर रहें एक शख्स को अनुचित तरह से सफर करना महंगा पड़ गया। जानकारी के अनुसार बुधवार 27 सितम्बर को गाड़ी संख्या 18102 टाटानगर एक्सप्रेस से मनोज करमाली नाम का व्यक्ति कोयल नदी में गिर गया। हालांकि आर.पी.एफ. द्वारा उस व्यक्ति को बचाया लिया गया।

वहीं उस व्यक्ति से पूछताछ करने पर पता चला कि वो गेट पर खडा था और इस दौरान उसे नींद की झपकी लग जाने के कारण वो ट्रेन से नीचे गिर गया और नदी में चला गया।
गौरतलब है कि ऐसे यात्रियों के लिए रेलवे अधिनियम धारा 156 के तहत उन्हें तीन महीने तक की कैद या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है और उन्हें ट्रेन से हटाया भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी और सह-यात्रियों की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें।
विदित हो कि 2 मार्च 2023 को ट्रेन संख्या 13319 (बाबाधाम इन्टरसिटी एक्सप्रेस) में लापरवाही के कारण एक दर्दनाक हादसे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई। बता दें कि भीड़ न होने के बावजूद भी असीत कुमार नाम का एक व्यक्ति दरवाजे पर बैठकर यात्रा कर रहा था। इसी क्रम में तेलो और चन्द्रपुरा के बीच ट्रेन से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी।
अतः रेलवे अपने यात्रियों को हमेशा याद दिलाता रहता है कि वे किसी गाड़ी के पायदान पर या ट्रेन के किसी अन्य हिस्से में यात्रा न करें जो यात्रियों के उपयोग के लिए नहीं है परन्तु कुछ यात्री इसका उल्लंघन करते है।