कोविड संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु
स्ट्रीट वेंडर्स, सब्जी विक्रेता के लिए टीकाकरण अनिवार्य
दिखाना होगा टीकाकरण का प्रमाण पत्र
मिरर मीडिया : कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिले में व्यापक पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। नियमित रूप से संचालित शिविरों के अलावा लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी बाहर से धनबाद आने और धनबाद से बाहर जाने वाले यात्रियों का जिला प्रशासन द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है।
लोगों को संक्रमण से बचाने एवं उन्हें सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) डॉ कुमार ताराचंद के निर्देश पर साप्ताहिक हटिया, सब्जी विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर्स, दुकानदार का टीकाकरण हुआ है या नहीं, की अभियान चलाकर जांच की जाएगी। रविवार से शुरू हुआ यह अभियान 27 नवंबर तक चलाया जाएगा। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी भी अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान चलाएंगे। रविवार को हीरापुर हटिया में अभियान चलाया गया। जिन लोगों ने टीका नहीं लिया उन्हें टीका लगाया गया।
एडीएम लॉ एंड ऑर्डर में बताया कि जिन लोगों ने टीकाकरण का प्रथम डोज लिया है, और दूसरा डोज लेने का समय आ गया है, उन्हें दूसरा डोज लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसने टीका का एक भी डोज नहीं लिया है उसे टीकाकरण केन्द्र पर जाकर टीका लेने और उसका प्रमाण पत्र पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसके विरुद्ध विधिवत् कारवाई की जाएगी।
22 नवंबर को स्टील गेट, 23 को पुलिस लाइन सब्जी मार्केट, 24 पुराना बाजार सब्जी मंडी, 25 को केंदुआ बाजार सब्जी मार्केट, 26 को कोर्ट मोड़ मार्केट व 27 नवंबर को सीएमआरआई गेट के सामने सब्जी मार्केट में अभियान चलाया जाएगा। जांच के क्रम में सभी स्ट्रीट वेंडर्स, सब्जी विक्रेता, दुकानदारों को जांच अधिकारी के समक्ष अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से इस कार्य में सहयोग करने की अपील की है।

