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मानहानि मामले में हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द की सीएम केजरीवाल की याचिका

देश : प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के मामले में एक टिप्पणी को लेकर फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा मानहानि मामले पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दी है।
बता दें कि केजरीवाल ने इससे पहले हाईकोर्ट से मानहानि मामले पर स्टे देने का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया था। अब सीएम हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केजरीवाल की रिवीजन याचिका पहले ही हाईकोर्ट में लंबित है, ऐसे में नई याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं है।
दअरसल, पीएम की डिग्री मामले में एक टिप्पणी को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीएम पर मानहानि का मामला दर्ज किया है। इस मामले में गलत बयानबाजी को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्ररार पीयूष एम पटेल ने केजरीवाल के उपर मानहानि केस किया है और उन्होंने कहा कि केजरीवाल के बयानों ने उनके संस्थान को ठेस और नुकसान पहंचाने का काम किया है।
जिसके बाद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को कोर्ट द्वारा समन भी जारी किए गए थे। हालांकि, दोनों नेताओं ने दिल्ली में बाढ़ की बात कहकर पेशी से छूट ले ली थी। दोनों पर गुजरात की मेट्रो कोर्ट में केस चल रहा है।

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