72 घंटे के इंतजार के बाद धारा 75 के तहत CWC नवजात का करेगी दाह संस्कार : पोस्टमार्टम के बाद मर्चरी में रखा गया है शव को

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मिरर मीडिया : काफी कोशिश के बावजूद कतरास से मिले नवजात को आख़िरकार नहीं बचाया जा सका और असर्फी अस्पताल पहुँचने के पहले ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं आज असर्फी से नवजात को पुलिस की देखरेख में धनबाद SNMMCH भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद मर्चरी में रखा गया।

वहीं बाल संरक्षण इकाई बच्चे के माता पिता या परिजनों का 72 घंटे का इंतजार करेगी। अगर इस समय अवधि के अंदर बाल संरक्षण इकाई के पास कोई दावा नहीं आता है तो JJ RULE के तहत शव का संस्कार होगा।

सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एवं पोस्टमार्टम करनेवाली टीम से बात की। सभी ने पूर्ण सहयोग दिया। इस संबंध धारा 315 और 317 के तहत अज्ञात मातापिता के खिलाफ FIR दर्ज होगा।

इस मामले को लेकर सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन उत्तम मुखर्जी ने डीडीसी शशि प्रकाश और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप से भी बातचीत की। सीडब्ल्यूसी के साथ बाल संरक्षण  पदाधिकारी आनंद कुमार और कतरास के सामाजिक कार्यकर्त्ता दिलीप दसौंधी भी थे।

सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने डीडीसी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, शिशु विभाग के प्रमुख डा अविनाश और असर्फी अस्पताल के निदेशक हरेंद्र सिंह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के सहयोग की प्रशंसा की है।

गौरतलब है कि कतरास में मिले नवजात का इलाज के दौरान हुए मौत मामले में सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन उत्तम मुखर्जी ने बताया कि शाम में उन्हें मालूम चला कि बच्चा की स्थिती गंभीर है उसके माथे पर चोट है जबकि यह कार्य जिला बाल संरक्षण ईकाई का था। बच्चे का पोस्टमार्टम हो गया है। फिलहाल 72 घंटे के लिए शव को रखा गया है ताकि कोई क्लेम करने सामने आए नहीं तो धारा 75 के तहत दाह संस्कार कर दिया जाएगा।

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