अभियार्थियों के हंगामे के बीच JSSC की सभी परीक्षाएं हुई रद्द, प्रश्नपत्र तैयार करनेवाली एजेंसी को किया तलब, नई तिथि की शीघ्र घोषणा

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झारखण्ड: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 28 जनवरी को हुई सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा रद्द कर दी है। आयोग ने अब उक्त तिथि को संपन्न हुई तीनों पाली की परीक्षा रद्द कर दी है। वहीं,चार फरवरी को होने वाली इसकी परीक्षा को भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है।

आयोग ने 28 जनवरी को हुई परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने की घटना के कारण यह निर्णय लिया है। बुधवार को इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई।

मालूम हो कि आयोग ने पूर्व में 28 जनवरी को तीसरी पाली की परीक्षा को ही रद्द किया था। इस पाली में सामान्य अध्ययन की परीक्षा हुई थी, जिसका ही प्रश्नपत्र लीक हुआ था। अब तीनाें पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई है।
पहली पाली में भाषा (हिंदी एवं अंग्रेजी) तथा दूसरी पाली में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा हुई थी। प्रश्नपत्र लीक होने की जानकारी मिलने तथा जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद आयोग ने नामकोम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही प्रश्नपत्र तैयार करनेवाली एजेंसी से रिपोर्ट तलब की है।

आयोग ने कहा है कि इस परीक्षा की नई तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी। बता दें कि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण यह परीक्षा दो दिन ली जानी थी। पहले चरण में यह परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी, जबकि अगली परीक्षा चार फरवरी को प्रस्तावित थी।

आयोग के अनुसार, तृतीय पाली (सामान्य ज्ञान) में कतिपय प्रश्नों के लीक होने की घटना पर रांची के नामकोम थाने में धारा 467/468/420/120 (बी) भारतीय दंड विधान, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

इसके अलावा चार फरवरी को निर्धारित परीक्षा का आयोजन उक्त परीक्षा से संबंधित सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन एवं पूर्ण समीक्षा के बाद किया जाना आवश्यक है। इसलिए इस तिथि को निर्धारित परीक्षा (तीन पाली) को स्थगित किया जाता है। साथ ही 28 जनवरी को भी हुई तीनों पाली की परीक्षा रद्द की जाती है।

बता दें कि झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के तहत कदाचारिता एवं गड़बड़ी के आरोप सिद्ध होने पर काफी कठोर सजा और जुर्माना के प्रविधान किए गए हैं।

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