जमुई में अवैध बालू खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नियम तोड़ने पर संवेदक पर लगा ₹5.47 लाख का जुर्माना

KK Sagar
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बलिया डाबर घाट पर पर्यावरण मानकों के उल्लंघन का मामला, डीएम के निर्देश पर हुई छापेमारी

जमुई। जिले में अवैध बालू खनन और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चकाई प्रखंड के बलिया डाबर घाट पर संबंधित संवेदक पर ₹5.47 लाख का आर्थिक दंड लगाया है। यह कार्रवाई जिला पदाधिकारी नवीन कुमार के निर्देश पर जिला खनिज विकास पदाधिकारी और खान निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा की गई।

जानकारी के अनुसार स्थानीय ग्रामीणों की शिकायतों और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया था। इसके बाद खनन विभाग की टीम ने बलिया डाबर घाट पर औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि संवेदक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की निर्धारित शर्तों और 1600 मीटर की स्वीकृत सीमा का उल्लंघन किया जा रहा था।

निरीक्षण में यह भी सामने आया कि संवेदक स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर मेझनी और बढ़िया घाट मौजा में पोकलेन मशीनों के जरिए बालू का अवैध उत्खनन और उठाव कर रहा था, जो खनन एवं पर्यावरण नियमों के विरुद्ध है। इसके बाद नियमानुसार ₹5,47,000 का जुर्माना लगाया गया।

प्रशासन ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए डराने-धमकाने और क्षेत्र में भय का माहौल बनाने संबंधी आरोपों को भी गंभीरता से लिया है। जिला प्रशासन ने अंचल अधिकारी, चकाई और चन्द्रमंडीह थाना को क्षेत्र में नियमित गश्त और कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है, ताकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनी रहे।

जिला खनन पदाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जिले में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और नियमों के उल्लंघन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी संवेदकों को निर्धारित सीमा के भीतर ही खनन कार्य करने की हिदायत दी और कहा कि भविष्य में उल्लंघन पाए जाने पर भारी जुर्माने के साथ-साथ प्राथमिकी दर्ज कर टेंडर रद्द करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।

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