मिरर मीडिया : बिलकिस बानो गैंगरेप केस के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सभी दोषियों को सज़ा में मिली छूट का आदेश रद्द कर दिया है।
बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि दोषियों की सजा माफी का आदेश पारित करने के लिए गुजरात राज्य सक्षम नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार सक्षम है।