चाईबासा: मासूम से दरिंदगी करने वाले को मिली सजा, कोर्ट ने सुनाया 15 साल के कैद का फैसला

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर: झारखंड के चाईबासा में अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी सुमन गोप को उम्र के एक बड़े पड़ाव तक सलाखों के पीछे भेज दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने दोषी को 15 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई।

क्या था पूरा मामला?
​यह मामला साल 2022 का है, जो मुफ्फसिल थाना क्षेत्र से जुड़ा है। दोषी सुमन गोप ने एक मासूम बच्ची को डरा-धमकाकर अपनी हवस का शिकार बनाया था। इस घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था।

अदालत का कड़ा रुख
​सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए। पुलिस की चार्जशीट और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुमन गोप को दोषी करार दिया।
आरोपी को 15 वर्ष का सश्रम कारावास (कठोर कारावास) और 25,000 का आर्थिक दंड मिला है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश देने का प्रयास है।

पुलिस की जांच रही कारगर
​इस मामले में मुफ्फसिल थाना पुलिस की पेशेवर जांच ने अहम भूमिका निभाई। समय पर साक्ष्य जुटाने और कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने के कारण ही मात्र चार साल के भीतर दोषी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सका। फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने कानून के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है।

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