अतिक्रमण व गंदगी फैलाने वालों से वसूला जुर्माना

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : जुगसलाई नगर परिषद द्वारा प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के क्रम में आज अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर सह कार्यपालक पदाधिकारी, जुगसलाई नगर परिषद के नेतृत्व में जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक, अतिक्रमण, गन्दगी फैलाने वालो के खिलाफ, खुले में मूत्र विसर्जन करने वालो के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में डिस्पेंसरी रोड स्थित पिंटू मालीराम (दुकान) के द्वारा सार्वजनिक स्थल में कचड़ा फेंका जा रहा था जिसके आलोक में 500 रूपया जुर्माना लिया गया। वहीं उन्हें सख्त निर्देश दिया गया कि वे अपने प्रतिष्ठान से निकलने वाले कचरे का स्वयं से पृथक्करण कर गीला कचरा सूखा कचरा अलग संग्रहण करते हुए जुगसलाई नगर परिषद द्वारा अधिकृत घर-घर अपशिष्ठ संग्रहण वाहन के हरा और नीला कंपार्टमेंट में दें।

बता दें कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि प्लास्टिक से बने कैरी बैग या उत्पाद जिनकी मोटाई 75 माइक्रोन से कम है व गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग जो 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (GSM) से कम है उसका उपयोग 30 सितम्बर 2021 से प्रतिबंधित है। साथ ही 1 जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन की मोटाई से कम के प्लास्टिक के बने कैरी बैग या उत्पादों का आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग दंडनीय अपराध है।

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