March 27, 2023

Mirrormedia

Jharkhand no.1 hindi news provider

बिना पैरवी के छह बंदियों को दी जाएगी निशुल्क कानूनी सुविधा : मंडल कारा में लीगल ऐड डिफेंस कांउसिल ने दौरा कर बंदियों को दी कानून की जानकारी

1 min read

मिरर मीडिया : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह के निर्देश पर मार्च माह के पहले रविवार को लीगल एड डिफेंस काउंसिल की तीन सदस्यीय टीम ने धनबाद जेल का दौरा किया। टीम ने जेल में बंद बंदियों की समस्याओं को सुना वैसे छह बंदियों की पहचान की गई जिनकी ओर से कोर्ट में पैरवी करने वाला कोई नहीं है।

पैरवीकार के अभाव में वह लोग अदालत में अपना पक्ष नहीं रख पा रहे  जिसके कारण वह जेल में बंद है। तथा उन बंदियों की भी जानकारी ली गई जिन्हें सजा हो चुकी है परंतु पैसे के अभाव के कारण या अन्य कारणों से उनकी अपील ऊपरी अदालत में दाखिल नहीं हुई है। अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार निताशा बारला ने बताया कि टीम जेल का लगातार दौरा कर रही है।

रविवार को मंडल कारा में छह ऐसे बंदी मिले जिनकी ओर से अदालत में पैरवी करने वाला कोई नहीं है उनके घर के लोग भी उनसे मिलने जेल नहीं आ रहे। टीम ने बंदियों को हर संभव निशुल्क कानूनी सुविधा देने का आश्वासन दिया। टीम में डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल अजय कुमार भट्ट, सहायक लीगल डिफेंस काउंसिल सुमन कुमार पाठक निरज गोयल शामिल थे। जिनके द्वारा बंदियों को विभिन्न कानूनों और सरकार की विभिन्न योजनाओं के विषय में भी जानकारी दी गई।

इस दौरान बंदियों को बताया गया कि कारागार में बंदियों एवं उनके परिवारों का अधिकारों का संरक्षण हो सके इसके लिए झालसा द्वारा कर्तव्य परियोजना चलाई जा रही है जिसके तहत बंदियों के परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं  का लाभ उनके पात्रता के अनुसार दिलाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है।

Share this news with your family and friends...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *