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गोला गोलिकांड मामले में विधायक ममता देवी की सजा को चुनौती देनेवाली क्रिमिनल अपील की सुनवाई : कोर्ट ने निचली अदालत से मांगी एलसीआर

मिरर मीडिया : झारखंड में रामगढ़ की चर्चित
गोलिकांड के दो अलग-अलग मामलों में विधायक ममता देवी को मिली सजा को चुनौती देनेवाली क्रिमिनल अपील की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट में हुई। इस मामले में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की कोर्ट ने ममता देवी की दोनों अपील सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए निचली अदालत से एलसीआर की मांग की है।

गोला गोलीकांड के दो अलग-अलग मामलों में
कोर्ट ने कहा कि ममता देवी की जमानत पर सुनवाई एलसीआर आने के बाद होगी। जिन दो मामलों में ममता देवी को सजा मिली थी उनमें से एक में 13 दिसंबर 2022 को ममता देवी को 5 साल की सजा मिली थी। वहीं 4 जनवरी 2023 को गोला गोली कांड के चौथे मामले में हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा दी थी और उन पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। वहीं दोनों सजा को चुनौती देते हुए ममता देवी की ओर से हाइकोर्ट में अपील दाखिल की गयी है।

गौरतलब है कि 29 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये थे। पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी।

वहीं इस घटना में कुछ लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गये थे. सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोट आयी थी। गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, गोला थाना कांड संख्या 64/2016 शामिल है।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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