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धनबाद नगर निगम का चुनाव लड़ना है तो जल्द चुकाये नगरपालिका के होल्डिंग, वाटर टैक्स, यूजर चार्ज या दंड का बकाया

मिरर मीडिया : धनबाद नगर निगम की मेयर सीट महिला के लिए आरक्षित होने के साथ अब चुनाव दिलचस्प तो हो ही गया है इसी के साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए जरुरी कागजात को दुरुस्त करना भी जरुरी हो गए है। बता दें कि अगर एक भी कागजात अगर अधूरा रहा तो परेशानी हो सकती है। वहीं इस बीच चुनाव आयोग ने एक और जरूरी सूचना जारी की है। कि अगर नगर निगम में किसी भी प्रकार का बकाया रहा तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

यानी वर्ष 2021-22 तक के सभी कर, शुल्क या दंड का भुगतान करना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 में प्रविधान है कि जिस वर्ष निकाय चुनाव हो रहा है उसके पहले के वर्ष तक नगरपालिका के कर का भुगतान संबंधित व्यक्ति ने नहीं किया है, तो वह निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। इसे लागू करने के लिए आयोग ने व्यवस्था की है कि निकाय चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप में इस बात का स्वघोषणा पत्र देना होगा कि उसके पास वर्ष 2021-22 तक कोई भी कर मसलन होल्डिंग, वाटर टैक्स, यूजर चार्ज या दंड का बकाया लंबित नहीं है। उम्मीदवार यदि अपने नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र नहीं देते हैं तो सबसे पहले प्रत्याशी को इसके लिए नोटिस भेजा जाएगा।

वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि एवं निर्धारित समय से पूर्व निर्वाची पदाधिकारी को स्वघोषणा पत्र नहीं मिला तो नामांकन रद्द हो जाएगा।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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