धनबाद जिले के सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को RTE के तहत मान्यता लेना अनिवार्य : DSE ने ऑनलाइन आवेदन के लिए जारी किये आदेश
1 min read
मिरर मीडिया : धनबाद जिले सभी गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है दरअसल अब जिले के गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके लिए बाकायदा धनबाद जिला शिक्षा अधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी (RTE) ने जिले के सभी गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्राचार्य/ प्राचार्या को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिए हैं।
बता दें कि लगभग 300 ऐसे गैर मान्यता प्राप्त स्कूल जिले में है। जिसे मान्यता लेने के लिए विभाग द्वारा निर्देश जारी किया गया है। मान्यता के लिए विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं।
धनबाद DSE के द्वारा जारी पत्र के अनुसार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में संचालित गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को प्रारंभिक कक्षाओं में संचालन के लिए आरटीई प्रावधानों के तहत मान्यता लेना अनिवार्य है।
इस बाबत संबंध जिला शिक्षा अधीक्षक ने पत्र के माध्यम से बताया है कि मान्यता लेने के लिए आनलाइन आवेदन पोर्टल पर आमंत्रित किये जा रहें है। अतः जिले में संचालित सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्राचार्य / प्राचार्या को निर्देश दिया जाता है कि अविलम्ब विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन देना सुनिश्चित करें ताकि सम्बंधित विद्यालय को मान्यता देने की कार्रवाई की जा सके।