आरटीई मान्यता हेतु आवेदन जमा नहीं किये जाने वाले विद्यालयों को वंचित कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ : झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन करेगी चरणबद्ध आंदोलन

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कक्षा आठवीं परीक्षा में आवेदन नहीं करने वाले स्कूलों के नाम हटाए जाने के जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश पर आज झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से भेंट की

मिरर मीडिया : केवल वैसे विद्यालय जिसने आरटीई का मान्यता हेतु आवेदन जमा किए हैं उन्हीं के बच्चे को कक्षा आठवीं में शामिल किये जाने के आलोक में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई धनबाद के पदाधिकारी ने आज जिला शिक्षा पदाधिकारी से मुलाकात की। इस बाबत झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद के द्वारा पत्रांक 2168 दिनांक 8 नवंबर 2021 के पत्र में झारखंड अधिविध परिषद रांची के पत्रांक 620/21 दिनांक 1 नवंबर 21 का हवाला देते हुए पत्र जारी किया गया जिसमें उन्होंने लिखा है कि वैसे निजी विद्यालय जो आरटीई अर्थात निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के तहत मान्यता प्राप्त प्रक्रियाधीन है वहीं इस परीक्षा में सम्मिलित होना है शेष वैसे विद्यालय जिन्हें आरटी अथवा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के मान्यता हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया है को इस लिस्ट में से उसका नाम हटा देंगे।

जिला सचिव इरफान खान में जिला शिक्षा पदाधिकारी से झारखंड अधिविध परिषद रांची के पत्रांक 620 /21 दिनांक 1 नवंबर 21 का हवाला देते हुए जब उनसे यह बात पूछा कि इस पत्र में ऐसा कहीं भी यह लिखा हुआ नहीं है कि जो विद्यालय आरटीई का मान्यता हेतु आवेदन दिए हैं उन्हीं के बच्चे कक्षा आठवीं बोर्ड में सम्मिलित होंगे तो फिर आपके द्वारा झारखंड अधिविध परिषद रांची का पत्र के आलोक में धनबाद से ऐसा पत्र क्यों निकाला गया। वहीं जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि झारखंड अधिविध परिषद रांची और जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद के दोनों पत्र में काफी अंतर है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला खेस ने कहा कि हमारी जूम एप पर ऑनलाइन(भी सी) चांसलर के साथ मीटिंग हुई उसमें हम लोगों को यह मौखिक निर्देश दिया गया कि जो विद्यालय मान्यता हेतु आवेदन जमा किए हैं उन्हीं के बच्चे को कक्षा आठवीं में शामिल किया जाए। उसी के आलोक में हमने यह पत्र निकाला है जब एसोसिएशन ने उनसे यह मांग की कि आप यही बात लिखित आदेश एक पत्र के माध्यम से जारी कर दें कि जो विद्यालय आरटीई के तहत मान्यता लेने हेतु चालान जमा किए हैं उन्हीं के बच्चे कक्षा आठवीं बोर्ड में शामिल होंगे और जो जमा नहीं किए हैं उनके बच्चे शामिल नहीं होंगे इस बात पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सहमति जताई और कहा कि ठीक है मैं ऐसा पत्र भी लिखित निकाल देती हूं।

जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि अगर लिखित आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी के निकालने के बाद झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रणधीर वर्मा चौक पर बच्चों के भविष्य को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करेगा और उसके बाद प्रदेश महासचिव राम रंजन सिंह की अगुवाई में उस पत्र के माध्यम से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। क्योंकि जैक के द्वारा निकाला गया पत्र में सभी बच्चों को शामिल करने का आदेश दिया गया है और किसी भी जिला में इस तरह का पत्र नहीं निकाला गया है सिर्फ धनबाद जिला में ऐसा आदेश निकाला गया है इसलिए धनबाद जिले में एसोसिएशन जिला शिक्षा पदाधिकारी का मनमानी नहीं करने देगा, और
किसी भी हाल में बच्चों के भविष्य के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने वालों में एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान एवं जिला संयोजक सुधांशु शेखर, उपाध्यक्ष मोहम्मद शब्बीर अख्तर ,किशोर महतो, सुभाष सिन्हा ,जयप्रकाश यादव, हरेश मिश्रा उपस्थित थे।

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