पटना के चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर के दोनों बॉर्डीगार्ड को आज भी कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। आज कोर्ट ने पटना पुलिस को इस केस का पूरा अपडेट देने के लिए कहा और केस डायरी की मांग की है। इस मामल में अगली सुनवाई चार दिन बाद 20 जून को होगी।
जमानत याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार
स्थानीय अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर तत्काल राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े सभी पहलुओं को बारीकी से देखने की जरूरत बताई। इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने संबंधित पुलिस थाने से इस पूरे विवाद की अपडेटेड केस डायरी (केस की अद्यतन स्थिति) की मांग की है। केस डायरी आने के बाद ही अब इनकी जमानत पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी।
मामले की संवेदनशीलता को देखकर जमानत से इनकार
खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स की तरफ से कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। बचाव पक्ष के वकीलों ने दलीलें पेश करते हुए राहत की मांग की, लेकिन अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल जमानत देने से मना कर दिया। इस फैसले के बाद दोनों आरोपियों को अभी जेल में ही रहना होगा।
रौशन आनंद को मिली जमानत
इससे पहले ज्ञानबिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को 15 जून को जिला जज की अदालत से जमानत मिली थी। करीब 12 दिन जेल में रहने के बाद वे बाहर आए। 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग मामले में रौशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर बेउर जेल भेजा था। इस बीच रविवार को रौशन नंद के भाई प्रिंस यादव के भाई की नेपाल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। प्रिंस का शव एक होटल में मिला था।

