RTE के तहत दिए गए मान्यता की जांच निष्पक्ष पदाधिकारी की नियुक्ति कराकर करने की मांग झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव ने की
मिरर मीडिया : जिले के 27 विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रथम संशोधित नियमावली 2019 के तहत दी गई मान्यता की जांच को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के तरफ से 18 अक्टूबर 2021 को आदेश जारी किया था परंतु राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में किसी तरह की जांच रिपोर्ट जिला उपायुक्त एवं जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा नहीं भेजा गया।
वहीं इस बाबत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पुनः इस प्रकरण में रिमाइंडर भेजते हुए जिला उपायुक्त धनबाद से 27 विद्यालयों की मान्यता की जांच का आदेश दिया है। इसके साथ ही रिपोर्ट भेजने का आदेश जारी किया है। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को छोड़कर निष्पक्ष पदाधिकारी की नियुक्ति कराकर जांच की मांग की है।