फूड लाइसेंस के लिए नहीं मांगी जाती है किसी भी प्रकार का ऑफलाइन कागजात : इसकी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है – एसडीओ

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मिरर मीडिया : फूड लाइसेंस प्राप्त करने की सारी प्रक्रिया शत-प्रतिशत ऑनलाइन है। फूड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के कागजातों की ऑफलाइन मांग नहीं की जाती है।

इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने कहा कि फूड लाइसेंस प्राप्त करने की सारी प्रक्रिया शत-प्रतिशत ऑनलाइन है। जिले में कोई भी व्यक्ति फूड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है।

फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान किसी भी कागजात की ऑफलाइन मांग नहीं की जाती है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ऑनलाइन अथवा एसएमएस के द्वारा मिलती है।

निर्धारित समय पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को लाइसेंस स्वीकृत या अस्वीकृत की जानकारी भी ऑनलाइन ही मिलती है। यदि किसी कागजातों की आवश्यकता है तो आवेदक उसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने अनुरोध किया कि कोई भी व्यक्ति फूड लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी दलाल या बिचौलिया के चक्कर में न पड़े। इसकी पूरी विगतवार जानकारी अनुमंडल कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी उपलब्ध है।

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