मतदाता सूची में नाम जोड़ने का विशेष अभियान 8 दिसबंर तक, ऑनलाइन भी कर सकते है आवेदन, जानकारी या समस्या के समाधान के लिए यहां करें संपर्क

जमशेदपुर : मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 के तहत 9 नवंबर 2022 से 8 दिसंबर 2022 तक जिले में चलाये जा रहे मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नागरिकों से मतदाता सूची में नाम, पता आदि त्रुटियों को शुद्ध करने, फोटो अपडेट करने आदि से संबंधित कार्य किये जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में पूर्व के चुनावों में मतदान का कम प्रतिशत को देखते हुए 48 जमशेदपुर पूर्वी व 49 जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के गेटेड कम्यूनिटी यथा सोसायटी, अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के मतदाता सूची में शत प्रतिशत नाम निबंधन, पलायन या स्थानांतरित या मृत मतादाताओं का नाम हटाते हुए त्रुटिहीन मतदाता सूची निर्माण में सहयोग को लेकर बिल्डर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक समाहरणालय सभागार में की गई।

बैठक में उपस्थित सदस्यों को जानकारी देते हुए उप निर्वाचन पदाधिकारी कानू राम नाग ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने व हटाने के लिए 9 नवंबर से 8 दिसबंर तक जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा। ऐसे में बीएलओ अगर आपके सोसायटी या अपार्टमेंट का विजिट करते हैं तो उन्हें परस्पर सहयोग प्रदान करें, वोटर कार्ड से आधार लिंक कराने के लिए आधार नंबर भी उपलब्ध करायें। साथ ही सोसायटी के इंटरनल मीटिंग में भी सभी सदस्यों को प्रशासन की भावनाओं से अवगत कराने की बात कही गई। ताकि वैसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में अभी तक दर्ज नहीं हो पाया है उनका नाम जोड़ा जा सके तथा वैसे मतदाता जो पलायन या स्थानांतिरत या मृत हो गए हों उनका नाम हटाया जा सके।

48-जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम धालभूम पियूष सिन्हा व 49-जमशेदपुर पश्चिम के निर्वाची पदाधिकारी सह अपर उपायुक्त सौरभ सिन्हा द्वारा सभी मतदाताओं से अपील की गई कि बीएलओ को आधार नंबर उपलब्ध कराने में किसी भी तरह की शंका नहीं रखें। यह पूरी तरह सुरक्षित है तथा चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार ही वोटर कार्ड को आधार से लिंक कराने के उद्देश्य से आधार नंबर की मांग की जा रही है।

पदाधिकारियों ने बताया कि वैसे युवा मतदाता जिनकी उम्र 17 वर्ष पूरी हो गई हो। वह भी अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 6 भरना होगा। नाम हटाने के लिए फॉर्म 7, एन.आर.आई मतदाता के लिए फॉर्म 6A से नाम जोड़ा जा सकता है। किसी तरह के संशोधन के लिए फॉर्म 8 से आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन व्यवस्था के तहत एनवीएसपी पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से मतदाता स्वयं आवेदन समर्पित कर सकते हैं। बीएलओ के द्वारा आयोग स्तर से प्रायोजित गरुड़ एप के माध्यम से भी संबंधित व्यक्तियों का ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी या समस्या के निराकरण के लिए 1950 टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क करने का सुझाव दिया गया।

गौरतलब है कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 कार्यक्रम के तहत निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को किया जाएगा। इसके लिए सभी मतदान केन्द्रों में प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। इससे संबंधित दावे व आपत्तियां जमा करने की अवधि 09 नवंबर 2022 से 08 दिसंबर 2022 तक है। वहीं आगामी 19 व 20 नवंबर को विशेष कैम्प आयोजित किये जायेंगे। जिसके माध्यम से मतदाताओं के नाम जोड़ने का कार्य किया जाएगा। प्राप्त दावा व आपत्तियों का निस्तार 26 दिसंबर 2022 को किया जाना है।

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