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एमपीएल के मुख्य द्वार से 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि तक लगी निषेधाज्ञा,SDM ने जारी किए निर्देश

एमपीएल के मुख्य द्वार पर तत्काल प्रभाव से

अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने मैथन पावर लिमिटेड (एमपीएल) के मुख्य द्वार के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

इस संबंध में उन्होंने कहा कि 29 अगस्त को एमपीएल के एक कर्मचारी की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण 30 अगस्त को मृतक के शव को उसके परिजनों एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा लाकर एमपीएल मेन गेट पर रखकर विधि व्यवस्था के विरुद्ध जमाव करते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही मुआवजा एवं नौकरी की मांग की जा रही है। धरना प्रदर्शनकारियों द्वारा एमपीएल मुख्य द्वार को जाम कर कर्मचारियों, अधिकारियों के वाहनों का आवागमन एवं कोयला परिवहन को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। इससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है और भीड़ कभी भी हिंसक रूप ले सकती है। इसके कारण एमपीएल को बिजली उत्पादन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो तथा लोक परिशांति बनी रहे एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने व विधि व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से मैथन पावर लिमिटेड के मुख्य द्वार के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

इस निषेधाज्ञा के जारी होने के बाद उक्त क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं अग्नियास्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।

यह प्रतिबंध कार्य पर उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बलों के आने वाले छोटे एवं बड़े वाहन पर लागू नहीं रहेगा। साथ ही विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में आने जाने या अन्य व्यक्तियों के क्षेत्र से होकर अन्य कार्यों से आने जाने अथवा उक्त क्षेत्र से शव यात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से जाने वाले लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

इसी प्रकार से यह प्रतिबंध सिक्खों के कृपाण धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने पर भी लागू नहीं होगा।

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