कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने हेतू माध्यमिक परीक्षा के 99 व इंटरमीडिएट के 92 सेंटरों पर धारा 144 लागू, SDM ने जारी किए निर्देश

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वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं इंटरमीडिएट परीक्षा को कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के 99 एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के 92 केंद्रों पर 5 फरवरी की रात्रि 12:00 बजे से निषेधाज्ञा लागू की है।

SDM ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के लिए धनबाद के 17, झरिया के 14, बलियापुर के 9, गोविंदपुर के 12, टुंडी के 10, निरसा के 17, बाघमारा के 11 व तोपचांची के 9 सहित 99 परीक्षा केंद्रों में निषेधाज्ञा लागू की है। वहीं इंटरमीडिएट के लिए धनबाद के 22, झरिया के 15, बलियापुर के 9, गोविंदपुर के 9, टुंडी के 6, निरसा के 12, बाघमारा के 13 व तोपचांची के 6 परीक्षा केंद्रों सहित 92 केंद्रों में निषेधाज्ञा लागू की है।

SDM ने कहा कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 6 फरवरी से आरंभ हो रही है। माध्यमिक परीक्षा 6 फरवरी से 26 फरवरी तक प्रथम पाली में सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा 6 फरवरी से 26 फरवरी तक द्वितीय पाली में दोपहर 2:00 बजे से संध्या 5:15 बजे तक संचालित की जाएगी।

परीक्षा को कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संचालित करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में 5 फरवरी 2024 की रात्रि 12:00 बजे से परीक्षा के प्रत्येक दिन से परीक्षा समाप्ति तक के लिए धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।

निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ लगना, अनावश्यक घूमना, लाउडस्पीकर का उपयोग करना, अनाधीकृत रूप से हथियार लेकर चलना, मटरगश्ती करना, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज या पत्र अथवा अन्य सामग्री वितरित करना या इसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयास करना इत्यादि को प्रतिबंधित किया गया है।

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