डिजिटल डेस्क।जमशेदपुर: अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और अभी तक आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, या फिर अपनी वोटर आईडी में किसी तरह का सुधार या संशोधन कराना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। पूर्वी सिंहभूम जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR – एसआईआर) अभियान का दूसरा चरण आज 5 अगस्त से शुरू हो गया है।
जिला प्रशासन द्वारा वोटर लिस्ट को पूरी तरह पारदर्शी, त्रुटिरहित और अपडेट करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा यह विशेष एसआईआर अभियान 5 अगस्त से 7 सितंबर तक जारी रहेगा।
18 वर्ष पूरे कर चुके युवाओं के लिए प्रपत्र-6 भरना अनिवार्य
निर्वाचन शाखा के अनुसार ऐसे नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और जिनका नाम किसी कारणवश अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है, उन्हें प्रपत्र-6 भरना अनिवार्य होगा।
शिफ्ट हुए मतदाता: किसी दूसरे स्थान से स्थानांतरित होकर आए नागरिक नए पते पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल कर सकते हैं।
छूटे हुए मतदाता: जो पहले पंजीकरण कराने से चूक गए थे, वे भी इस विशेष अभियान में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
ऑनलाइन और ऑफलाइन: आवेदन करने के 2 तरीके
प्रशासन ने आम जनता की सुविधा के लिए दोनों तरह के माध्यम उपलब्ध कराए हैं।
बीएलओ के माध्यम से (ऑफलाइन): बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर प्रपत्र-6 बांटेंगे और भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे।
बूथ या सीएससी सेंटर पर: नागरिक अपने नजदीकी मतदान केंद्र (बूथ), सीएससी केंद्र या सीधे बीएलओ के पास भी आवश्यक कागजात के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं।
डिजिटल माध्यम : चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आयु प्रमाण पत्र – आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र आदि
निवास प्रमाण पत्र – आधार कार्ड, बिजली बिल आदि
रंगीन फोटो
दावों व आपत्तियों की जांच के बाद जारी होगी अंतिम लिस्ट
5 अगस्त से 7 सितंबर तक मिलने वाले सभी नए आवेदनों, संशोधनों और दावों, आपत्तियों की जिला प्रशासन द्वारा गहनता से जांच की जाएगी। सत्यापन पूरा होने के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिससे आगामी चुनावों में सभी पात्र नागरिक बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
प्रशासन की अपील: पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय सीमा (7 सितंबर) के भीतर संबंधित प्रपत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज अवश्य करा लें।

