October 1, 2023

Mirrormedia

Jharkhand no.1 hindi news provider

प्लास्टिक डंडिया लगी तिरंगा झंडा बिक्री नहीं करने की सख्त चेतावनी, अतिक्रमण करने वालों से वसूला जुर्माना

1 min read

जमशेदपुर : जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड में आज प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अतिक्रमण, गन्दगी फ़ैलाने वालो के खिलाफ, खुले में पेशाब करने वालो के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में कुछ दुकानों में प्लास्टिक स्टिक युक्त व प्लास्टिक की डंडिया लगा हुआ तिरंगा झंडा बिक्री करते हुए पाए गए, जो कि प्रतिबंधित है। दुकानदारों को प्लास्टिक स्टिक युक्त व प्लास्टिक की डंडिया लगा हुआ तिरंगा झंडा की बिक्री नही करने के लिए सख्त चेतावनी दिया गया। इस दौरान सोहन बुक स्टोर, खालसा स्टोर आदि दुकानदारों से कुल 1,000 जुर्माना वसूला गया। वहीं खुले में पेशाब करते पाए गए व्यक्ति से 50 रुपये जुर्माना वसूला गया।

बता दें कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि प्लास्टिक से बने कैरी बैग या उत्पाद जिनकी मोटाई 75 माइक्रोन से कम है व गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग जो 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (GSM) से कम है। उसका उपयोग 30 सितम्बर 2021 से प्रतिबंधित है। साथ ही 1 जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन की मोटाई से कम के प्लास्टिक के बने कैरी बैग या उत्पादों का आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग दंडनीय अपराध है।

Share this news with your family and friends...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.