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निर्वाचन कार्य के संपादन में उदासीनता नहीं बरते, सौ फीसदी बीएलओ फील्ड में दिखने चाहिए : डीडीसी

जमशेदपुर : जिले में चलाये जा रहे मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024 में अब तक की प्रगति की समीक्षा को लेकर उप विकास आयुक्त मनीष कुमार द्वारा वीसी के माध्यम से ईआरओ, एईआरओ के साथ बैठक की गई। बैठक में सीडीपीओ, बीएलओ सुपरवाइजर भी जुड़े। शहरी क्षेत्र में हाउस टू हाउस सर्वे में अपेक्षित प्रगति नहीं पाये जाने पर उप विकास आयुक्त ने अप्रसन्नता जताते हुए कहा कि अगले 10 दिनों में फॉर्म प्राप्त करने में कम से कम 50 फीसदी उपलब्धि जरूर दिखनी चाहिए अन्यथा संबंधित एईआरओ के साथ-साथ बीएलओ सुपरवाइजर, बीएलओ की जवाबदेही तय की जाएगी। कुछ एईआरओ ने बीएलओ के रूप में प्रतिनियुक्त शिक्षक व सहिया के गायब रहने की शिकायत की। जिससे पुनरीक्षण कार्यक्रम बाधित होने की बात सामने आई। उप विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि 30 जुलाई तक सौ फिसदी प्रतिनियुक्त बीएलओ फील्ड में दिखने चाहिए। निर्वाचन के कार्य में किसी तरह की उदासीनता नहीं होनी चाहिए। उन्होने कहा कि जिले के वरीय पदाधिकारी हाउस टू हाउस सर्वे कार्य का औचक निरीक्षण करेंगे। कोई बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर फील्ड में नहीं पाये जाते हैं तो निर्वाचन कार्य की जिम्मेदारियों में लापरवाही को देखते हुए विधि समस्त कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलाये जा रहे हाउस टू हाउस सर्वे कार्य के दौरान किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से नहीं छूटने पाये इसके लिए प्रत्येक घरों तक अनिवार्य रूप से पहुंचने का निर्देश बीएलओ को दिया गया। साथ ही मृत व स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान कर विहित प्रपत्र में आवेदन जमा लेने का निदेश गया। उप विकास आयुक्त द्वारा बूथों के रेशनलाइजेशन को लेकर भी चर्चा की गई। वैसे बूथ जहां 1500 से अधिक मतदाता हों, क्षतिग्रस्त मतदान केन्द्रों को दूसरे जगह शिफ्ट करने या अन्य कोई समस्या हो जिससे सुगम तरीके से मतदान कराने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। वैसे बूथों का भौतिक सत्यापन करते हुए रेशनलाइजेशन किए जाने का निदेश दिया गया। साथ ही बूथों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसे पेजयल, शौचालय, रैम्प, कमरों में वेंटिलेशन व रौशन आदि की भी समीक्षा का निर्देश सभी एईआरओ को दिया गया।

मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना, नाम व पता आदि त्रुटियों को शुद्ध करने, मृत व स्थानांतरित, फोटो अपडेट करने आदि से संबंधित कार्य किये जा रहे हैं। नाम जोड़ने के लिए बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 6 भरना होगा। नाम हटाने के लिए फॉर्म 7, एन.आर.आई मतदाता के लिए फॉर्म 6A से नाम जोड़ा जा सकता है। किसी तरह के संशोधन के लिए फॉर्म 8 से आवेदन कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से मतदाता स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। यह ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या ऑनलाइन आवेदन चुनाव आयोग के वेबसाइट voters.eci.gov.in पर भी जमा कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह की निर्वाचन संबंधी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं।

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