झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। करीब 33 साल पुराने बम विस्फोट मामले में मंगलवार को वह चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां अदालत ने उनके और उनके सहयोगियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए।
यह मामला वर्ष 1993 का बताया जा रहा है। कोर्ट ने चंपाई सोरेन के अलावा श्याम नंदन टुड्डू उर्फ डॉक्टर टुडू और अरुण महतो के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में आरोप तय किए हैं।
⚖️ इन धाराओं के तहत आरोप तय
अदालत ने आरोपियों पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4, 5 और 6 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की—
धारा 120-बी (साजिश)
धारा 201 (साक्ष्य छिपाना)
के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
🗣️ कोर्ट में चंपाई सोरेन ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान चंपाई सोरेन ने कोर्ट के समक्ष खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि वह मामले में ट्रायल का सामना करेंगे और न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है।

