झारखंड PESA नियमावली 2025: अब ग्राम सभाएं लेंगी बड़े फैसले, उपायुक्त ने अफसरों को दिए जमीन पर नियम लागू करने के निर्देश

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में अब स्थानीय परंपराओं, जल-जंगल-जमीन के संरक्षण और विकास योजनाओं में ग्राम सभाओं की भूमिका और मजबूत होने जा रही है। समाहरणालय सभागार में ‘पेसा नियमावली-2025’ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल जिला स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ​इस कार्यशाला का मुख्य मकसद पेसा कानून के नियमों को केवल कागजों तक सीमित न रखकर, उन्हें व्यावहारिक रूप से जमीन पर उतारना है।

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की तैयारी
​बैठक में उपायुक्त ने दो टूक कहा कि पेसा नियमावली अनुसूचित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करने का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने जिले के सभी बीडीओ, सीओ और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस नियमावली के एक-एक प्रावधान का गहराई से अध्ययन करें।

उपायुक्त का मुख्य संदेश: सरकार की योजनाओं को सफल बनाना है तो स्थानीय समुदायों को साथ लेना ही होगा। पेसा नियमावली के आने से ग्राम सभाओं को निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा, जिससे सरकारी कामों में पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी।

इन 4 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित रहा मंथन
​कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया।
ग्राम सभा के अधिकार: अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं को मंजूरी देने में ग्राम सभा को कैसे अधिक स्वायत्तता दी जाए।
संसाधनों का प्रबंधन: जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना।
सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण: आदिवासियों और स्थानीय समुदायों की परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखना।
चुनौतियां और समाधान: नियम को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के रोडमैप पर मंथन।

बैठक में ये रहे मौजूद
​इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में उप विकास आयुक्त, एसडीएम धालभूम, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, डीसीएलआर धालभूम सहित सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ और समुदाय आधारित संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

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