अभी जेल में ही रहेंगे ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Neelam
By Neelam
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खान ग्लोबल स्टडीज में हुए हमला मामले में एक तरफ खान सर का राहत मिली थी तो दूसरी तरफ प्रतिद्वंद्वी संस्थान ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद की मुश्किल बढ़ गई है। रोशन आनंद की जमानत याचिका पटना सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले, आज ही सुबह पटना जिला अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। खान सर ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई में अपना फैसला सुनाया था।

रौशन आनंद को बड़ा झटका

कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले में अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब फैसला सुनाया गया है।

खान सर को राहत

वहीं, इसी मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट में दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अगली सुनवाई तक पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।

खान सर बनाम रौशन सर का मामला क्या है

खान सर और रौशन सर के बीच कोचिंग को लेकर विवाद है। खान सर का दावा है कि उन पर कम फीस रखने की वजह से दबाव बनाया जा रहा है। 2 जून की रात को कुछ लोगों ने खान सर के कोचिंग के बाहर पोस्टर फाड़ दिए थे और तोड़फोड़ की गई थी। खान सर के गार्ड के साथ भी मारपीट की गई थी। खान सर ने दावा किया था कि ज्ञानबिंदु कोचिंग की ओर से 8 से 10 राउंड फायरिंग भी की गई। रौशन सर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में सामने आए सीसीटीवी में दिखा कि गोली तो खान सर के गार्ड ने ही चलाई। इसके बाद दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। बाद में खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है।

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