पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका पर आज फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। इस वजह से रौशन आनंद को अभी कुछ और दिन सलाखों के पीछे ही गुजारने होंगे।
अभी रौशन आनंद को जेल में ही रहना पड़ेगा
रौशन आनंद की ओर से जिला जज के यहां बेल फाइल की गई थी, जो ट्रांसफर होकर ADJ 33 के कोर्ट में गया है। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष के वकील ने बहस नहीं की, बल्कि टाइम पीटिशन देकर समय मांग लिया गया। मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में सुनवाई होगी। तब तक रौशन आनंद को जेल में ही रहना पड़ेगा।
कोर्ट ने मांगा केस डायरी
अदालत ने मामले की केस डायरी देखने के बाद ही अंतिम निर्णय लेने की बात कही है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि केस डायरी और जांच से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन किए बिना कोई भी अंतिम फैसला लेना उचित नहीं होगा। कोर्ट अब सोमवार को सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद ही जमानत पर निर्णय लेगा।
छात्रों ने फिर किया प्रदर्शन
इधर रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरे। यह तीसरा मौका था जब छात्रों ने उनके समर्थन में प्रदर्शन किया। छात्र पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हालात को देखते हुए वाटर कैनन की गाड़ी भी बुलाई गई थी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि बिना किसी स्वतंत्र जांच समिति के किसी व्यक्ति को जेल भेज देना उचित नहीं है। उनका कहना है कि पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसके बाद कार्रवाई की जानी चाहिए।

