भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट भेजा

Neelam
By Neelam
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भरत तिवारी एनकाउंटर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पुलिस मुठभेड़ के दौरान भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले की सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

हाईकोर्ट जाने की दी सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर अपने फैसले में शाहपुर के बिलौटी में भरत तिवारी एनकाउंटर केस दखल देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये भी कहा है कि वो हाईकोर्ट का रुख करें। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि वो हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? हाईकोर्ट भी इस मामले की मॉनिटरिंग कर सकता है।

याचिका में क्या मांग की  गई?

वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। याचिका में भरत तिवारी एनकाउंटर को फर्जी बताया गया है। अदालत से मांग की गई है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए। साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। इसमें यह भी मांग की गई है कि जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनी एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की निगरानी में कराई जाए।

सवालों के घेरे में एनकाउंटर

भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार में सियासत जारी है। विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। बिहार पुलिस की कार्रवाई पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी गंभीर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पुलिस के साथ-साथ सरकार की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।

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