बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा, जानें क्या है मामला?

Neelam
By Neelam
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बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को 8 साल पुराने फायरिंग हर्ष फायरिंग मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने मृतक महिला के पति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

क्या था पूरा मामला?

मामला 31 दिसंबर 2018 की रात नए साल के जश्न का है। पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में महिला डॉक्टर डॉ. अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इसी केस में अदालत ने राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 (भाग-दो) यानी गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया था।

विधायक की पत्नी रेनू सिंह बरी

6 जून को अदालत ने इस मामले में राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराया था। वहीं उनकी पत्नी रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।

सजा में नरमी बरतने की अपील की थी

सजा सुनाने से पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई में राजू कुमार सिंह ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि उनका किसी की जान लेने का इरादा नहीं था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि डॉ. अर्चना गुप्ता उनके बड़े भाई के मित्र की पत्नी थीं और परिवार उन्हें ‘भाभी’ की तरह मानता था। विधायक ने यह भी कहा कि घटना में उनके अपने परिवार को भी गहरा दुख पहुंचा है। उन्हें पहले ही एक महीने जेल में रहना पड़ा है। उन्होंने अपने सामाजिक कार्यों और अच्छे आचरण का हवाला देते हुए कम सजा देने की मांग की थी।

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