धनबाद में सरकारी जमीन पर दावा-आपत्ति के लिए 15 दिन का मौका, अंचल अधिकारी ने जारी की आम सूचना

KK Sagar
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धनबाद: धनबाद सदर अंचल के अंचल अधिकारी ने सरकारी भूमि से संबंधित दावा एवं आपत्ति आमंत्रित करने के लिए आम सूचना जारी की है। यह सूचना धनबाद सदर अंचल अंतर्गत मौजा पाण्डरपाला (मौजा संख्या-04), पुराना खाता संख्या-98, पुराना प्लॉट संख्या-227 एवं 228 (वर्तमान प्लॉट संख्या-239), रकबा 1 एकड़ 91 डिसमिल भूमि से संबंधित है।

जारी सूचना के अनुसार, उक्त भूमि वर्तमान में बिहार सरकार के नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है और गैराबाद खाते की भूमि है। जांच के दौरान इस भूमि से संबंधित 09 व्यक्तियों के नाम ऑनलाइन पंजी-II में दर्ज पाए गए हैं।

इनमें शिव नाथ गोप, दसरथ गोप, महेंद्र प्रसाद यादव, प्रियंका राय, अमृता प्रकाश, देवनंदन प्रसाद यादव, रजनी कुमार सिन्हा, रूबी कुमारी और नीतिका सिंह के नाम शामिल हैं।

अंचल अधिकारी ने बताया कि इस मामले में बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(H) के तहत कार्रवाई की जानी है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था या पक्षकार का उक्त भूमि पर कोई दावा या आपत्ति है, तो वह सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर आवश्यक साक्ष्य एवं अभिलेखों के साथ अंचल अधिकारी, धनबाद सदर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि तय अवधि के भीतर कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई एवं अनुशंसा की जाएगी।

जिला प्रशासन ने संबंधित सभी पक्षों से अपील की है कि यदि उनका इस भूमि से संबंधित कोई वैध दावा या आपत्ति है, तो निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष अवश्य प्रस्तुत करें।

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