नियुक्ति नियमावलियों में किया गया संशोधन : राज्य में नई नौकरियों के लिए रास्ता साफ : जल्द ही नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया होगी प्रारंभ

mirrormedia
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मिरर मीडिया : झारखंड में नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन किया गया है। झारखंड मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद नई नियुक्ति नियमावली के साथ ही अब राज्य में नई नौकरियों के लिए रास्ता खुल गया है। इस लिहाज से अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नये सिरे विज्ञापन जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।

सूत्रों कि माने तो अभी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2023, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योगयता वाले पद संचालन संशोधन नियमावली 2023, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट, 10 प्लस 2 स्तर संचालन संशोधन नियमावल 2023, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक, 10वीं स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2023 और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट 10 प्लस 2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एंव कंप्यूटर में हिंदी टंकण अर्हता धारक पद के लिए संचालन संशेधन नियवाली 2023 की स्वीकृति दी गयी।

इसके अलावा झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संशोधन नियमावली 2023, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा आशुलिपिक गे्रड सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा संशोधन नियमावली 2023, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गयी।

इसके अंतर्गत अब शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री होना चाहिए। वहीं क्षेत्रिय, जनजातीय भाषा में अब 15 भाषा होगी। द्वित्तीय चरण में लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वित्तीय पत्र में अब अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत को भी शामिल किया गया है। लिहाजा अब हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुंडूख उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंपरगनिय, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा प्रशन पूणांक 300 अंक के पूछे जायेंगे।

बता दें कि इस परीक्षा की अवधि दो घंटा की होगी। पहले के नियम में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से ही मैट्रिक-इंटर पास होना अनिवार्य किया गया था साथ ही यहां के रीति-रिवाज व परंपरा को जानने की बाध्यता को विलोपित कर दिया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्मिक विभाग के तर्ज पर अब झारखंड के दूसरे विभागों की नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन किया जायेगा।
यानी झारखंड से ही मैट्रिक-इंटर पास होने की अनिवार्यता समाप्त की जायेगी और किसी भी शैक्षणिक संस्थानों से उर्त्तीण अभ्यर्थियों को परीक्षा में मौका मिलेगा।

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