लाईसेंस नहीं लेने वाले तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं पर की जाएगी कार्रवाई
मिरर मीडिया : धनबाद नगर निगम एवं जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग के संयुक्त तत्वाधान में सोशियो इकोनाॅमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) झारखण्ड के तकनीकी सहयोग से धनबाद नगर निगम के सभागार में अपर नगर आयुक्त महेश्वर महतो की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त महेश्वर महतो ने कहा कि सभी प्रकार के तंबाकू उत्पाद के विपणन, भण्डारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, सफाई, विनिर्माण बिना लाईसेन्स/अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के नहीं किया जाना है। इसके आदेश को सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया नहीं होने के कारण अस्थाई रूप से स्थगित किया है। परन्तु झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा 455 की अनुसूची 187 के तहत तंबाकू उत्पाद विक्रेता को ट्रेंड लाईसेंस दिया जाना है।
अपर नगर आयुक्त ने तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं से अपील करते हुए कहा कि वे धनबाद नगर निगम को आवेदन कर लाईसेंस प्राप्त कर लें, क्योंकि जैसे ही सरकार का स्थगन आदेश हटाया जाएगा, धनबाद नगर निगम की सीटी इन्फोर्समेंट स्क्वाड नगर निगम से लाईसेंस नहीं लेने वाले तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं पर कार्रवाई करेगी।
उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सभी तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं से अपील है कि वे तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम – 2003 (कोटपा -2003) की सभी धाराओं एवं अन्य तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक, सीड्स झारखण्ड श्री रिम्पल झा ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम-2003 एवं तंबाकू विक्रेताओं हेतु नगर निगम के द्वारा दिए जाने वाले लाईसेंस के बारे में तथा जिला परामर्शी, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम श्री राहुल कुमार ने चालान के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम मंजू दास द्वारा अपर नगर आयुक्त एवं सभी प्रतिभागियों का कार्यशाला में भाग लेने हेतु स्वागत किया गया।
धनबाद नगर निगम के नोडल पदाधिकारी मोहम्मद अनिस के द्वारा सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला में भाग लेने हेतु धन्यवाद ज्ञापन किया गया।
कार्यशाला में सभी कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर प्रबंधक, सभी नगर मिशन प्रबंधक, सभी टैक्स दरोगा, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के पदाधिकारी, सीड्स के प्रतिनिधि व अन्य लोगों ने हिस्सा लिया।