दुर्गा पूजा और स्कूलों को लेकर झारखंड सरकार का गाइडलाइन्स – 5 फ़ीट ऊँची प्रतिमा से पूजा पर मेले का आयोजन नहीं : स्कूलों में कक्षा 5 तक की पढाई रहेगी बंद

mirrormedia
5 Min Read

पूजा में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मंदिर या पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं

मिरर मीडिया : झारखंड सरकार ने आगामी होने वाले त्यौहार दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन्स जारी कर दिये हैं। जिसके तहत इस बार दुर्गा पूजा में मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। जबकि पूजा पंडाल में प्रतिमा की उचाई 5 फीट होगी। पंडाल में प्रसाद का वितरण नहीं होगा। पूजा के दौरान मंत्रोचार पर लाउडस्पीकर बजाया जा सकेगा। रविवार को भी खुले रहेंगे मार्केट। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मंदिर या पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

वहीं धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य के बड़े मंदिरों में प्रति घंटा 100 लोगों को दर्शन करने की अनुमति दी गई है। वहीं छोटे मंदिरों में क्षमता के हिसाब से 50% लोग दर्शन कर पाएंगे।

वहीं स्कूलों की अगर बात करें तो स्कूलों में कक्षा 5 तक की पढाई रहेगी बंद, ऑनलाइन पढाई होगी। जबकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सारी कक्षाएं संचालित होगी। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ही चलेंगी कक्षाएं। इसके अलावा बार एवं रेस्टोरेंट अब रात के 11 बजे तक खुले रहेंगे।

किन चीजों पर रहेगी रोक:

1. बिना मास्क सार्वजनिक स्थलों पर जाने की पाबंदी

2. किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य

3. मंदिर परिसर व पूजा पंडाल में 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर रोक

1. सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई l
• धार्मिक स्थल पर संचालन से सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पांडा, इमाम, पादरी इत्यादी का कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य होगा l
• जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर इत्यादी में ई पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति एक घंटे में प्रवेश कर सकेंगे।
• धार्मिक स्थल पर स्थान की 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दी गई l
• 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी।
• सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा l
• बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा।
• लगातार मास्क लगाना होगा।

2   दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गई।

• पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी l
• पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति ( जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।
• मेला आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
• मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी।
• कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा।
• पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा।
• पंडाल तीन तरफ़ से घेरा जाएगा।
•  भोग वितरण नहीं किया जाएगा।
• पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा।
• आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी।
• संस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा,  डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे।
• 18 वर्ष से कम के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है।
• खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा।
• विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा।
• जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा।
• पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा।
• ढाक की अनुमती होगी।

3.  कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई।

4 . स्कूल में 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई।
5. सभी खेल कूद की गतिविधियों की बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति दी गई।
6.  बार और रेस्तरां को 11 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी गई।

बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता , मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दीकी उपस्थित थे।

Share This Article
Follow:
Mirror media digital laboratory Pvt. Ltd. Established February 2019. It is a Social Website channel Releted to News From all over india and Abroad with Reflection of truth. Mirror media is Connecting the people 24x7 and show all news and Views
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *